नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को अयोध्या में विवादित स्थल पर राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करते हुए केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद के निर्माण के लिए दूसरी जगह पांच एकड़ भूमि आवंटित की जाए। पांच जजों की पीठ ने सर्वसम्मति यानी 5-0 से यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह विवादित स्थान पर मंदिर निर्माण के लिए तीन महीने के भीतर एक ट्रस्ट गठित करे। पीठ ने फैसले में कहा कि 2.77 एकड़ की विवादित भूमि का अधिकार राम लला की मूर्ति को सौंप दिया जाए। हालांकि, इसका कब्जा केंद्र सरकार के रिसीवर के पास ही रहेगा।
- 04.50PM: दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने कहा, हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। मुझे उम्मीद है कि देश विकास की ओर गति करेगा। जहां तक एक समीक्षा याचिका दायर करने का सवाल है तो मैं भी इसके पक्ष में नहीं हूं।
- 04.35PM: उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जफर फारूकी ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का विनम्रता पूर्वक सम्मान करते हैं। मैं यह साफ करना चाहता हूं कि यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट के आदेश की समीक्षा के लिए अपील नहीं करेगा और न ही कोई उपचारात्मक याचिका दायर करेगा।
- 04.15PM: शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा, आज का दिन भारत के इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा। सभी ने फैसला स्वीकार कर लिया है। मैं 24 नवंबर को अयोध्या जाऊंगा। उन्होंने यह भी कहा कि मैं एलके आडवाणी जी को धन्यवाद देने के लिए उनसे मिलने भी जाऊंगा। उन्होंने राम मंदिर निर्माण के लिए रथ यात्रा की थी। मैं उनसे अवश्य मिलूंगा और उनका आशिर्वाद लूंगा।